Tuesday, June 29, 2010

New Laws for ULIPs

यूलिप के लिए दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीमा नियामक इरडा ने सोमवार को यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों यानी यूलिप के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए। यूलिप पर नियंत्रण को लेकर बाजार नियामक सेबी से रस्साकशी में जीत हासिल करने के बाद निवेशकों को इनका बेसब्री से इंतजार था। उम्मीद के मुताबिक इरडा ने नए दिशानिर्देशों में सख्ती बरती है। उसने न केवल धन निकासी की अवधि यानी लॉक इन पीरियड बढ़ा दिया है, बल्कि बीमा कवर को बढ़ाने के लिए भी बीमा कंपनियों से कहा है। इन दिशानिर्देशों को बीमा कंपनियों को एक सितंबर से लागू करना है। इरडा की ओर से सोमवार को जारी एक सर्कुलर में सभी यूलिप उत्पादों के लिए लॉक-इन पीरियड को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। इससे यूलिप दीर्घकालीन वित्तीय उत्पाद बन गए हैं जो जोखिम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे उत्पादों पर बीमा कवर देने की भी बात कही गई है, जिसमें पहले वर्ष का प्रीमियम बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। फिलहाल यह पांच गुना है। इन कदमों के साथ इरडा ने यूलिप के मामले में बीमा पहलुओं को बढ़ाने की कोशिश की है। सेबी और इरडा के बीच विवाद की जड़ यह थी कि सेबी इन्हें निवेश उत्पाद मानता आया था, वहीं इरडा का कहना था कि ये बीमा उत्पाद हैं। उम्मीद के मुताबिक इरडा ने कमीशन और खर्चो में भी कटौती कर दी है। नियामक ने साफ कहा है कि बीमा कंपनियों को सभी यूलिप पर पेंशन के अलावा हेल्थ और लाइफ कवर देना होगा। नए दिशानिर्देशों में यूलिप उत्पादों पर 4.5 प्रतिशत का सालाना रिटर्न देने के लिए भी कहा गया है।

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